नए ट्रैफिक नियम क्या है, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर क्या जुर्माना लगेगा
नए ट्रैफिक नियम क्या है?
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लिया गया एक क्रन्तिकारी निर्णय है, नया संशोधित मोटर वेहिकल एक्ट।
केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नए मोटर एक्ट का प्रपोजल संसद के दोनों सदनों में रखा।
इसमें विभिन्न स्तरों पर बहस हुई और अंततः ये प्रपोजल दोनों सदनों में पारित होकर एक सच्चाई के रूप में देश वासियोंके सामने आया है।
हालाँकि हर राज्यों को अपना-अपना अधिकार है कि वह ऐसे अपने तरीकों से संशोधन करके उनके राज्यों मे लागू कर सकते है। पर केंद्र शासित प्रदेशों में यह पूरी तरह लागू हो गए है।
यह ट्रैफिक नियम 1 सितंबर 2019 से देश भर में लागू (New Traffic Rules) हो गए हैं।
इन नियमों में से कार (Car) , बाइक (Bike) चलाने वालों के लिए कई कड़े और सख्त प्रावधान किए हैं।
इन नियमों के तहत उन्हें तोड़ने पर जुर्माना 5 से 10 गुना और कई मामलों में तो 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है।
यही नहीं; कुछ-कुछ नियम तोड़ने पर आपका लाइसेंस सकता है और आपको जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।
चलिए देखते है कि क्या है नए ट्रैफिक नियम ?
- नए कानून के तहत, आपातकालीन वाहनों (Emergency Vehicles) जैसे एम्बुलेंस वगैरह को रास्ता नहीं देने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- तय रफ़्तार से तेज गाड़ी चलाने पर, 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने के पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल और 10000 रुपये तक जुर्माना। जबकि दूसरी बार के अपराध के लिए 2 साल तक जेल और 15000 रुपये का जुर्माना।
- बिना लाइसेंस के वाहनों के उपयोग के लिये 5000 रुपये का जुर्माना
- कार चलाते वक्त सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना।
- नए ट्रैफिक नियम के अनुसार अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते वक्त पकड़ा जाता है तो ऐसे में माता पिता या वाहन के मालिक दोषी होंगे। इसमें दोषियों को 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है।
- ओवरलोडिंग टू-व्हीलर पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित होगा।
- बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 2000 रुपये जुर्माना।
- ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- ओवरस्पीड पर लाइट मोटर व्हीकल के लिए 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- डेंजरस ड्राइविंग पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा।
- गाडियों की रेस लगाने पर जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया।
- ओवरलोडिंग सवारियों पर 1000 रुपये प्रति सवारी जुर्माना लगेगा।
- नए ट्रैफिक नियम के अनुसार अगर कोई एग्रीगेटर लाइसेंस की शर्त तोड़ता है, तो उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।
दोस्तों आपने इस आर्टिकल से नए ट्रैफिक नियम के बारे में जाना। उम्मीद करता हु कि ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा।
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