भारत को ‘राज्यों का संघ’ कहते हैं। यहां तमाम तरह की संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। आज हम देखेंगे भारत के ऐसे राज्य जहां आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं…
संस्कृति अलग होने के बावजूद यहां एकता देखने को मिलती है। कुछ राज्य तो इसलिए बने हैं क्योंकि उनकी भाषा अलग थी।
वहीं जब तक जम्मू कश्मीर से Article 370 को हटाया नहीं गया था तब तक वो भारत मे होकर भी भारत का हिस्सा नहीं था।
उसके नियम कानून सब कुछ देश से एकदम अलग थे। मगर अब जब वहां से Article 370 को हटा दिया गया है तो अब जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह ही हो गया है।
भारत के ऐसे स्टेट में जमीन नहीं खरीद सकते हैं
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वैसे दोस्तों केवल जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य नहीं था जिसे विशेष दर्जा प्राप्त था। जम्मू कश्मीर के अलावा भी और भी ऐसे Indian States हैं जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है।
आइये हम आपको बताते हैं कि वो राज्य कौन से हैं।
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हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये राज्य जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है। यहां पर भी जम्मू कश्मीर की तरह ही बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं।
यही नहीं अगर बाहरी कृषक जो हिमाचल प्रदेश का न हो वो भी यहां कृषि योग्य जमीन खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता है फिर चाहे उसके पास हिमाचल के Ration card ही क्यों न मौजूद हो।
कानूनी धारा 118 के तहत ही हिमाचल में ये नियम लागू किए गए हैं। ये धारा वर्ष 1972 में प्रभाव में आई थी। आप Article371 के तहत यहां ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं।
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नागालैंड
संविधान के Article 371A के तहत नागालैंड के बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां जमीन खरीदने का अधिकार नहीं रखता है।
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सिक्किम
Article 371F सिक्किम को ये अधिकार देता है कि उसके पास पूरे राज्य की ज़मीन का अधिकार है फिर चाहे वो ज़मीन भारत मे विलय से पहले किसी की निजी ज़मीन ही क्यों न रही हो।
इस Article को 1975 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यहां तक कि यहां के ज़मीनी विवाद में Supreme Court तथा संसद को भी बीच मे पड़ने का अधिकार नहीं है।
वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो यहां की विधानसभा का कार्यालय 4 Years का है।
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मिजोरम
मिजोरम राज्य को भी Article 371G के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है। यहां पर केवल यहीं रहने वाले आदिवासी ही ज़मीन खरीद सकते हैं।
अन्य कोई व्यक्ति चाहे तो भी यहां ज़मीन नहीं खरीद सकता है। यहां की खास बात ये है कि यहां की सरकार Mizoram Act 2016 के तहत प्राइवेट सेक्टर उद्योग खोलने के ज़मीन अधिग्रहण कर सकती है।
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तमिलनाडु
तमिलनाडु के नाम इस List में देखकर आप भी हैरान होंगे। मगर दोस्तो यहां आप 59.95 एकड़ से ज्यादा ज़मीन Agriculture के तौर पर नहीं खरीद सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं तमिलनाडु में ज़मीन खरीदना तो आपको ये Proof करना होगा होगा कि पिछले 10 सालों से उस भूमि पर कोई भी खेती नहीं हुई है।
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उत्तराखंड
नहीं दोस्तों दोबारा Read करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है वो सही है। हमने उत्तराखंड ही लिखा है।
आप उत्तराखंड राज्य में भी ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। यहां की जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत जिन लोगों के पास 12 सितंबर 2003 के पास राज्य की जमीनें हैं वो लोग ही यहां 12.5 एकड़ तक ज़मीन खरीद सकते हैं
जिसके पास यहां ज़मीन नहीं है वो लोग 250 वर्गमीटर से ज्यादा ज़मीन यहां नहीं खरीद सकते हैं।
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कर्नाटक
भारत के इस राज्य में भी आप नहीं खरीद सकते हैं ज़मीन। कर्नाटक में सिर्फ किसान ही यहां ज़मीन खरीदने का हकदार है।
‘Karnataka land revenue Act’ 1964 के मुताबिक यहां Industrial Organisation जमीन खरीद सकते हैं लेकिन उन्हें भी राज्य सरकार से पहले Permission लेनी होगी।
वहीं यहां का यह नियम है कि जिस भी व्यक्ति की सालाना Income 25 लाख से ज्यादा है उन्हें किसान नहीं माना जाएगा।
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केरल
Land Reform Act के तहत केरल में एक वयस्क गैर शादीशुदा नागरिक 5 एकड़ तक ज़मीन रख सकता है।
वहीं नियम ये भी हैं कि 2 से ज्यादा और 5 से कम सदस्यों वाला परिवार 10 एकड़ तक ज़मीन रख सकता है।
अगर 5 से ज्यादा सदस्य होते हैं तो परिवार का हर बड़ा सदस्य 1 एकड़ ज्यादा ज़मीन रख सकता है।
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